ससुराल में उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये बड़ी सुविधा
April 9, 2019
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि ससुराल में उत्पीड़न की शिकार महिला मायके से या वहां से भी मुकदमा दायर करा सकती हैए जहां वह शरण लिये हुए है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने विभिन्न राज्यों से दायर छह याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी। इनमें एक याचिका उत्तर प्रदेश की रुपाली देवी की थी।
न्यायालय ने कहा कि क्रूरता के कारण ससुराल से बाहर कर दी गयी महिला आरोपियों के खिलाफ उस स्थान पर भी मामला दर्ज करा सकती है, जहां वह शरण लेने के लिए मजबूर है। पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिला को उस इलाके में शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है जहां उसकी ससुराल है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता ;आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपने आश्रय स्थल या मायके में आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। दरअसल, अभी तक महिला को उसी जगह मुकदमा दायर कराना पड़ता था, जहां उसकी सुसराल है।
दरअसल न्यायालय इस मुद्दे पर एक संदर्भ पर विचार कर रहा था कि क्या आईपीसी की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न की सजा पर क्रूरता का मामला उस जगह दर्ज किया जा सकता है, जो जांच और आरोपी को सजा का अधिकार क्षेत्र वाले जगह से अलग हो।