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सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादले को लेकर दिया ये निर्देश…..

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया कि उसकी अनुमति के बगैर कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रहे किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया जायेगा।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि कुछ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कुछ निगरानी अधिकारियों को उनके पैतृक कैडर में वापस जाने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों के स्थान पर समान रैंक के अधिकारी रखे जायेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक के दायित्व से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि श्री चीमा के अनुरोध पर दिसम्बर में विचार किया जायेगा।

शीर्ष अदालत ने जुलाई 2017 में निर्देश दिया था कि कोयला घोटाले की जांच में तैनात ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का तबादला उसकी अनुमति के बगैर न किया जाये।