लखनऊ, बसपा के बागी विधायक व वर्तमान भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की विधानसभा की सदस्यता दल-बदल कानून के तहत यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने खत्म कर दी है। बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता एवं नेता विपक्ष गया चरण दिनकर द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध पेश की गई याचिका को स्वीकार कर विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद माता प्रसाद पांडेय ने स्वामी प्रसाद मौर्या की सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2(1) (क) के तहत स्वामी प्रसाद को 22 जून 2016 से यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया। जबकि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने से काफी पहले ही मौर्या ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्या का तर्क था कि वे दूसरे दल में आ गए हैं, इसलिए नैतिकता के नाते वे इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन विधानसभा सचिवालय का तर्क है चूंकि उनकी सदस्यता समाप्ति को लेकर बसपा ने याचिका पहले ही दायर कर दी थी और इस्तीफा बाद में दिया था, इसलिए याचिका पर फैसला देना विधानसभा अध्यक्ष के लिए जरूरी था।स्वामी प्रसाद कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।