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हत्या मामले में पूर्व विधायक सहित चार को आजीवन कारावास

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के 24 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार लोगों को आजीवन कारावास तथा 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सरकारी वकील दीपक मिश्रा के अनुसार आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने के उरदिहा नई बस्ती कोलवा गांव के निवासी वादी मुकदमा राम नयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह कोटा अभय नरायण पटेल को आवंटित था । इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे । इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्रगण कोदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और संतराज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक सरकारी वकील दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर ,लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।