बलात्कारी को मात्र 36 दिन में उम्र कैद की सजा हुयी
October 16, 2019
औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में नाबालिग से बलात्कार किए जाने के मामले में जिला न्यायालय की त्वरित अदालत ने अभियुक्त को मात्र 36 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
त्वरित न्यायालय का प्रदेश में यह दूसरा फैसला। पहला फैसला भी औरैया न्यायालय से हुआ था जिसमें दुष्कर्मी को मात्र 29 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन के अनुसार दिवियापुर क्षेत्र के ढिकियापुर में नौ सितम्बर की रात कामांध युवक अंशू यादव ने अपनी 10 वर्षीय चचेरी बहन के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए दुष्कर्म किया था। आरोपी गंभीर हालत में बालिका को छोड़कर फरार हो गया था।
पुलिस अधीक्षक सुश्री सुनीति के निर्देश पर जांच अधिकारी ने 14 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर किया था। इस मामले में जिला न्यायालय ने लगातार सुनवाई करते हुए 22 वें दिन आज बुधवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी इससे पहले के इसी तरह के अन्य मामले में जमानत पर छूट गया था और खुला घूम रहा था। दूसरे मामले में दिबियापुर थाने के निरीक्षक विनोद शुक्ला ने अभियुक्त को तत्काल गिरप्तार कर जेल भेज दिया था और जल्द विवेचना करवाकर आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।