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मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर,कल से बदल जाएंगे आपके सिम से जुड़ा ये नियम

नई दिल्ली,मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. अब सिम पोर्ट कराने के लिए आपको इंतजार करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया  ने हाल ही में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ​प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. TRAI के मुताबिक, 16 दिसंबर यानी सोमवार से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है. इसके लिए उन्हें मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा.

ट्राई ने इस नई प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड  के क्रिएशन का शर्त लेकर आया है. नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा. वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा.

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई प्रक्रिया 16 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी. मोबाइल उपभोक्ता यूपीसी को क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे.TRAI के नए

नई प्रक्रिया के नियम तय करते हुए ट्राई  ने कहा कि अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा. उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में ग्राहक को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा.