बैलों की स्लॉटरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को थमाया नोटिस
September 2, 2016
नई दिल्ली, महाराष्ट्र में बीफ बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते करने के बाद यह नोटिस जारी किया है। यह याचिका महाराष्ट्र के कुरैशी समाज द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 16 साल से बड़ी उम्र के बैल किसान के किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में किसान उन्हें बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। इस पाबंदी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए राज्य में 16 साल से ऊपर के बैलों की स्लॉटरिंग की इजाजत दी जाए। साथ ही याचिका में दूसरे राज्य से बीफ लाए जाने की इजाजत को भी चुनौती दी गई है। दरअसल, महाराष्ट्र में जारी बीफ बैन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई में बीफ पर पाबंदी जारी रहने का फैसला दिया था, लेकिन बीफ खाने पर लगी पाबंदी को उठाते हुए अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में बीफ लाकर बेचने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य में बीफ पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में बीफ लाया जा सकता है और लोग बीफ खा भी सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बीफ रखने वालों को सारे सबूत हमेशा अपने पास रखने होंगे, जिससे कभी कोई शिकायत आए तो वो खुद को निर्दोष साबित कर सकें। ताकी उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कारवाई न हो सके।