बुलेट ट्रेन को लेकर किसानों ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण
January 17, 2020
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मुंबई.गुजरात के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों की कई याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने काे कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहाए श्हम गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं और उनसे पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। प्रभावित किसानों के समूह ने मौजूदा भूमि अधिग्रहण आदेश के खिलाफ और कोई विकल्प शेष नहीं रहते शीर्ष अदालत का दामन थामा है और याचिकाएं दाखिल की हैं।