नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुये टैक्स स्लैब को लेकर बजट में
बड़ा ऐलान किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है।
आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.
जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है.
12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
FM Nirmala Sitharaman: We propose to bring a personal income tax regime, where income tax rates will be reduced, so now, person earning between Rs 5-7.5 lakhs will be required to pay tax at 10% against current 20%.