गोण्डा, उत्तर प्रदेश के गोण्डा की एक अदालत ने जिले के मोतीगंज इलाके में करीब 14 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड के 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक के.पी. सिंह ने शनिवार को बताया कि कस्टुआ गांव की निवासी महिला रामफला ने मोतीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें आरोप लगाया गया था कि 16 सितंबर 2006 को उसके पति बैजनाथ और रिश्तेदार सुरेश मछली खरीदने के लिए अज्ञाराम नामक व्यक्ति के पास गए थे। वहां अज्ञाराम की पत्नी गेंदा देवी से दोनों का विवाद हुआ था। बाद में घर लौटते समय कुछ लोगों ने रास्ते में उन्हें गोली मार दी।
इस घटना में बैजनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेश ने जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राम प्यारे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 10 अभियुक्तों जयराम, किशोरी, झिनकान, रामचंदर, मुन्ना यादव, तिलक राम, भगवान दास, मत्तन, कैसर और मोनिस को आजीवन कारवास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी।