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यूपी के इस शहर में 25 तक धारा 144 लागू

वाराणसी,  कोरोना वायरस के मद्देनजर वाराणसी जिले में 25 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार को यहां बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत जनहित में 23 से 25 मार्च तक धारा 144 लागू की गई हैं। इस अवधि के दौरान सभी नागरिकोंं से आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों रहने की अपील की गई है।

उन्होंने बताया कि विशेष प्रतिबंध के दिनों में सभी निजी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन एवं साइकिल के संचालन पर पूर्णतया प्रतिबंधि लगा दिया गया है । टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिवहन एवं संचालन बंद रहेगा। सभी वाणिज्यक प्रतिष्ठान, दुकानेंं, शैक्षिक संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। नागरिक सोशल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन करेंगे। जिले के बॉर्डर सील रहेंगे। बाहर से आने वाले वाहन जिले के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे-अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, सीएनजीस्टेशन, सब्जी,फल,दवाई की दुकानें,पेय पदार्थ, बेकरी, डेयरी दुग्ध/डेयरी प्लान्ट ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, शीतगृह,खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित इकाईयॉ और पैथोलॉजी लैब से जुड़े रिटेल एवं होलसेल की दुकानें/प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से अलग रखा गया है।

श्री शर्मा ने बताया कि डॉक्टर क्लिनिक और सभी निजी अस्पताल, मोबाइल कम्पनी आफिस, बीमा कम्पनी आफिस, स्वास्थ्य उपकरण, सेनेटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस,ई-कॉमर्स डिलेवरी ऑफिस, विद्युत के सभी कार्यालय पशु चारा गोदाम/दुकान, गैस एजेन्सी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, न्यूज पेपर, मीडिया के ऑफिस और प्रेस पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

उन्होंने ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, सभी हेल्थ फैसिलिटी, नगर निगम/ निकाय के सभी कार्यालय, छावनी परिषद, कानून व्यवस्था, न्याय सुधार सेवाएं, पुलिस सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पेयजल, विलिंग रोन्टर, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के समस्त कार्यालयों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

जिलाधिकारी ने वाराणसी में उपस्थित सभी विदेशी नागरिक को स्वयं को अपने निवास स्थान (यथा-होटल, गेस्ट हाउस, पेईग गेस्ट हाउस, लॉंज, निजी आवास तथा सरकारी गेस्ट हाउस) पर ही स्वयं होम कोरोन्टाइन मैं रखने की सलाह दी गई है। ये केवल तभी आने-जाने के लिये स्वतंत्र होंगे जब इन्हें शहर छोड़कर जाना होगा।

उन्होंने बताया कि निर्देशों को लागू कराने की पुरी जिम्मेदारी उस भवन स्वामी की होगी, जिसमें विदेशी नागरिक ठहरे हुए हैं। ऐसे सभी भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से सभी विदेशी नागरिकों को तामील करायें। किसी भी दशा में विदेशी नागरिक भवन को छोडकर बाहर न/न जाएं। होम कोरोन्टाइन की दशा में उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामियों की होगी ।सभी विदेशी नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान भवन स्वामियों द्वारा रखा जायेगा तथा किसी भी विदेशी नागरिक को सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है तो तत्काल कन्ट्रोल रूम के फोन एवं मोबाइल नंबर 0542- 2508077 एवं 8114001673 तथा जिला मलेरिया अधिकारी को 9119814954 पर तत्काल सम्पर्क कर सूचित करना होगा। आवश्यकतानुसार उन्हें पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, पाण्डेयपुर, वाराणसी स्थित प्रथम तल कोरोना ओoपीoडी० में चेक कराने हेतु व्यवस्था करायेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपाल गृह, रेस्टोरेंट, कोंफी हाउस, कैफे, खाने पीने की, चाट-स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी फल छोड़कर), तम्बाकू गुटखा, पान, चाय की दुकानें दिनांक 29 मार्च तक बन्द रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक पर सामान्य ओपीडी 29 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें केवल इमरजेंसी और सर्दी/कोल्ड/फुलू/बुखार सम्बन्धी मरीज ही देखे जाएंगे। इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी की इमरजेंसी देखी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्ट में सर्दी/कोल्ड/फुलू/ बुखार/कोरोना की ओoपीoडी० चलाई जाएगी। गैर जरूरी मरीज फोन से ही अपने डॉक्टर से सम्पर्क कर सीधे दवा खरीदें और संक्रमण से बचें।

जिलाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट श्री शर्मा ने बताया कि इस आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।