नयी दिल्ली, गत 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ सरकारी संगठनों को दी गयी छूट की आड़ में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कार्यालयों को खोले जाने का मामला शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनिल कुमार अग्रवाल ने शीष अदालत में जनहित याचिका दायर करके यह मामला उठाया है। उन्होंने याचिका में कहा है कि सरकारी कार्यालय न होने के बावजूद कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ ऑफिस में काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खुद को सरकारी विभाग या कार्यालय के तौर पर आंकते हुए कार्यालयों को अवैध तौर पर खोला गया है।