नयी दिल्ली, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को कोरोना के इलाज मे सरकार ने बड़ी राहत दी है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी एक आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस लाभार्थियों को कोरोना उपचार की सुविधा मिलेगी और इसका उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों में उपचार की सुविधा पाने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध सभी स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) को इस आशय का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पतालों के रूप में अधिसूचित किया गया है, कोविड से संबंधित समस्त उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देने/भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे और अन्य सभी उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार ही शुल्क लेंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।