नयी दिल्ली, पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता देखने लायक है ? लेकिन ये गंभीरता दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर है?
सुप्रीम कोर्ट ने समूह ए और बी के सभी चिह्नित पदों पर दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी अपने आदेश पर अमल नहीं किये जाने को लेकर केंद्र सरकार एवं अन्य को सोमवार को अवमानना का नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने तीन दिव्यांग व्यक्तियों की याचिका पर केंद्र सरकार और इसके संबंधित विभागों को नोटिस जारी किये।
ये तीनों सेंट्रल जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। इन्हें अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया जाना था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अश्विनी कुमार दुबे ने जिरह की।