नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के इलाज के लिए दो दवाओं- रेमडेसिविर और फेविपिराविर का इस्तेमाल बगैर अनुमति के किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।