इरोड (तमिलनाडु), जिले के ओरिचेरी गांव में एक नाबालिग लडकी का दो साल पहले अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में अदालत ने एक शादीशुदा व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला महिला अदालत ने कल इस मामले की सुनवाई के दौरान अरमुगम 28 को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने पीड़िता का अपहरण करने के लिए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है और उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अरमुगम ने अपने ही गांव में रहने वाली 16 वर्षीय लडकी से दोस्ती की और उसे बताया कि वह कुंवारा है और उसे अच्छा-खासा वेतन मिलता है। उसने उससे यह भी कहा कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। 11 अक्टूबर 2015 को जब लडकी एक बस स्टॉप के पास खड़ी थी, वह उससे मिला, उससे कुछ झूठे वादे किए और उसका अपहरण कर उसे सलेम ले गया। वहां से वह उसे एक मंदिर में ले गया और उसने उसके गले में एक मंगलसूत्र बांधकर कहा कि अब हम दोनों शादीशुदा जोड़ा हो गए हैं। उससे बाद वह उसे एक लॉज में ले गया और उससे बलात्कार किया। दो दिन बाद वह उसे गांव वापस ले गया और पीड़िता को उसके घर के पास छोडकर फरार हो गया। इसके बाद लडकी ने अपनी मां को इस पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों बाद अरमुगम को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था।