लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के प्रसार और धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने के मकसद से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
संयुक्त पूलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जन जीवन को प्रभावित कर रही है। विधानपरिषद चुनाव की मतगणना एवं कोविङ-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन तथा कार्यक्रमों,त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न पार्टियों एवं किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसको देखते हुये धारा 144 लागू करना जरूरी है।
उन्होने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 10 मई तक लागू रहेगा।