वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जिला अदालत ने श्री विद्या मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पूजा को लेकर दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
जिला न्यायाधीश अनुतोष शर्मा ने सोमवार को अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने आवेदन में आग्रह किया कि ‘भगवान भूखे हैं’ के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मई में की गई वीडियोग्राफी सर्वे में बरामद शिवलिंग जैसी संरचना के लिए प्रार्थना करने की अनुमति के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।
मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को पक्षकार बनाया गया है।