नई दिल्ली, अमान्य करार दिए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई। अब पास अमान्य नोट हैं, वे सिर्फ रिजर्व बैंक में 31 मार्च 2017 तक इन्हें जमा करा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश पारित किया, जिसके मुताबिक, 31 मार्च के बाद अमान्य नोटों को अपने पास रखना गैरकानूनी माना जाएगा और इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को की गई नोटबंदी की घोषणा के बाद इससे उपजे नकदी संकट के समाधान के लिए 50 दिनों का समय मांगा था, जिसकी मियाद भी शुक्रवार को खत्म हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वह शनिवार को राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। मोदी ने आठ नंवबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट को अमान्य घोषित किया था।
नोटबंदी के बाद दिए पहले साक्षात्कार में मोदी ने इंडिया टुडे साप्ताहिक से कहा कि 86 प्रतिशत मुद्रा को अमान्य घोषित करने का कदम राष्ट्र में मौजूद भ्रष्टाचार के सफाये के लिए उठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादियों, नक्सलियों और मानव तस्करों के पास मौजूद धनराशि अब बेकार हो गई है। सरकार के इस फैसले से काला धन सामने आने पर मजबूर हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकत्रित राजस्व का इस्तेमाल गरीबों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए किया जाएगा।