लखनऊ , उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगामी एक अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राजमार्गो पर 500 मीटर के अन्दर शराब की दुकानें संचालित नहीं होंगी।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 15 दिसम्बर को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के मार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाये जाने के आदेश दिये थे । अदालत के अआदेशानुसार आगामी एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गोंए राजमार्गों पर 500 मीटर के अन्दर शराब की दुकानें नहीं संचालित की जायेंगी और राज्य के राजमार्गों पर शराब की दुकानों की मौजूदगी का संकेत देने वाले बोर्ड और पोस्टर नहीं लगाये जायेंगे।
इस संबंध में प्रदेश के सभी आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में दुकानों के लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर नई दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।