नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में प्रतिरोपण के लिए अंगों की मांग इनकी उपलब्धता से बहुत अधिक है। लोकसभा में कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा, प्रतिरोपण के लिए अंगों की मांग इनकी उपलब्धता से बहुत अधिक है।
उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर नियम, दिशानिर्देश अथवा प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने से पहले जानेमाने चिकित्सकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे सबंधित पक्षों से परामर्श लेना मानक प्रक्रिया है। नड्डा ने कहा, गुर्दा, यकृत, झ्दय, फेफड़ा तथा कुछ दूसरे अंगों के संदर्भ में अंगदान की श्रेणी जानेमाने चिकित्सकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे सबंधित पक्षों के सुझावों पर विचार करने के बाद तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि भारत में मानव अंगों के प्रतिरोपण का नियमन मानव अंग एवं उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 के तहत होता है।