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कुलभूषण मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को भी पाकिस्तान ने किया दरकिनार

लाहौर/नई दिल्ली, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय  के फैसले को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेगा पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वे इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी नहीं सुनेंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है।

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ब्रीफिंग में यह उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को स्वीकार नहीं करता। दरअसल कुलभूषण मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मई से सुनवाई करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर केस में भारत ने इसे वियना समझौते के खिलाफ बताया है।

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बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 8 मई को गुहार लगाई थी। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव के फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आईसीजे में सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण:- कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा।

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संयुक्त राष्ट्र के भारत स्थित सूचना केन्द्र द्वारा जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। केन्द्र के सूचना अधिकारी राजीव चंद्रन द्वारा जारी बयान के मुताबिक आगामी 15 मई को नीदरलैंड के हेग स्थित आईसीजे के मुख्यालय में जाधव की फांसी की सजा को रोकने संबंधी मामले में सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

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सुनवाई का प्रसारण आईसीजे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। वेब टीवी डॉट यूएन डॉट ओआरजी पर 15 मई को भारतीय समयानुसार दिन में डेढ़ बजे से सुनवाई का प्रसारण शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र ने इसके लिए भारतीय मीडिया संगठनों को भी इस मामले की सुनवाई के प्रसारण की फीड मुहैया कराने का इंतजाम किया है।

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