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AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली , लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राष्ट्रपति ने अयोग्य घोषित कर दिया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन विधायकों की अयोग्यता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.  लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.

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 आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की अनुशंसा आने के बाद राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मांगी थी. पार्टी का आरोप था कि बिना विधायकों का पक्ष सुने चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है. इस मुलाकात से पहले ही राष्ट्रपति ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने को अपनी मंजूरी दे दी.

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 अब आम आदमी पार्टी के सामने केवल कोर्ट में जाने का ही विकल्प बचा है. हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. अगर आप अपने विधायकों की सदस्यता रद्द होने के फैसले को स्वीकार करती है तो अब दूसरा रास्ता उपचुनाव का ही बचता है.

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