नई दिल्ली, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है .शीर्ष अदालत ने शरद यादव को सरकारी आवास में रहने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट के ऑर्डर में कुछ संशोधन करते हुए साफ किया कि शरद अब सैलरी नहीं ले सकेंगे और साथ ही उन्हें किसी तरह का अलाउंस, हवाई और रेल टिकट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, राज्यसभा में चल रहे अयोग्यता के मामले की सुनवाई तक वह बंगला रख सकते हैं।