UP में आज से पॉलीथीन बैन, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना और होगी सजा…
July 15, 2018
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आज से पॉलीथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस फैसले पर कैबिनेट मीटिंग में ही मुहर लगा दी थी.
योगी सरकार इसे बेचने या बनाने पर पूरी तरह से लगाम लगाएगी. इसके लिए नए कानून के तहत एक साल की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान होगा. पतली पॉलीथीन यानी 50 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, हालांकि इससे पहले साल 2000 में 20 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर ही प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दिया गया है.
योगी सरकार इसे बढ़ाकर जुर्माने की राशि एक लाख रुपये और सजा एक साल तक कर दी है. व्यक्तिगत तौर पर रखने पर एक हजार से 10 हजार, दुकान या फैक्ट्री वालों पर 10 हजार से एक लाख रुपये जुर्माने का नियम किया जा रहा है. नगर विकास विभाग ही अब तक निगरानी करता था लेकिन अब स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी इस पर पैनी निगाह रखेगा. यूपी में पतली पॉलीथीन का कारोबार लगभग 100 करोड़ का है, इससे पैकिंग और खाने पीने का सामान बनाने का पैकेट बनाया जाता रहा है, जो की सेहत के लिए खतरनाक था. वहीं आवारा गायों के सेहत को ध्यान में रखते हुए इसे सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है.