नई दिल्ली, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दी गई. इससे पहले वह कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर हुए. बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी.
वहीं CBI द्वारा दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है. कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के लिए फिलहाल सुनवाई को स्थगित किया जा रहा है. इस मामले में की सुनवाई के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पटियाला हाउस कोर्ट मौजूद थे.
IRCTC घोटाला मामले में 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी. ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे. तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी. जिसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया.
पिछली सुनवाई में छह अक्टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया था. पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. अदालत ने इस मामले में तेजस्वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी.