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उत्तर प्रदेश के इस जिले में धारा 144 लागू

शामली, अगामी त्यौहारों और बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में  आगामी 20 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है । आधिकारिक सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। बोर्ड परीक्षा और आगामी दिनों में त्यौहारों पर मौके पर कुछ असामाजिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सार्वजनिक शांति भंग करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं । प्राप्त सूचना के आधार पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के बी सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर कर दी।

उन्होंने बताया कि ऐसे में जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशनए बस स्टेण्डए विवाहिक कार्यक्रम तथा पूजा स्थलों एवं कार्यालयों तथा मतदान स्थलों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बेस बाॅल स्टिकध्अस्त्र.शस्त्रए विस्फोट पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता हैए जैसे.तेज धार वाले हथियार यथा.तलवार, कृपाण, लाठी.डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेगें और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेगें। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी पर लागू नहीं होगा तथा धार्मिक रीति.रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नहीं करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा।

सूत्रों ने बताया कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डी जे का प्रयोग नहीं करेगा। रात दस बजे से प्रातः छह बजे तक कोई भी मजिस्ट्रेट ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डी0जे0 के प्रयोग की अनुमति नहीं देगा उन्होंने बताया कि इस अवधि में कोई भी सभाए रैलीए जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जायेगी तथा कोई भी व्यक्ति अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। यह आदेश 20 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा.188 के तहत कार्रवाई होगी।