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हाई कोर्ट ने साक्षी और अजितेश की शादी को लेकर दिया, बड़ा फैसला

प्रयागराज,  बरेली से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की पुत्री साक्षी और उनके पति अजितेश कुमार की सुरक्षा को लेकर मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली है।

इसके कोर्ट ने इनके मामले में सख्त रुख अपनाया और सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को सुरक्षा देने के मामले की सुनवाई खत्म की।

साक्षी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

बीते गुरुवार को साक्षी के कोर्ट में पेश न हो पाने वजह से सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी।

याचिका में साक्षी ने राज्य सरकार, एसएसपी (बरेली), एसओ कैंट (बरेली) और पिता विधायक राजेश मिश्रा को पक्षकार बनाया।

याचिका में साक्षी मिश्रा ने पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से जान का खतरा बताया। इसके साथ ही सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की।

साक्षी के विधायक पिता राजेश मिश्रा ने कहा था कि उन्हें साक्षी और अजितेश की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साक्षी को अपने पिता की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है।

साक्षी व अजितेश ने शादी के अभिलेख को कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने पेश सभी अभिलेखों को सही माना है।

उनकी शादी के फर्जी प्रमाणपत्र होने से कोर्ट ने इनकार किया।

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को बड़ी राहत दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी शादी को वैध माना है।

इसके साथ ही सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश को राहत देते हुए उनकी शादी को वैध करार दिया है।

इसके साथ ही उस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस को आदेश दिया है।

कोर्ट से बाहर आते समय अजितेश कुमार को वहां पर मौजूद कुछ वकीलों ने दो-तीन थप्पड़ भी मारा।

 कोर्ट ने सरकार से कहा कि इनको पुलिस की सुरक्षा दें।