अयोध्या भूमि विवाद मामले मे, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा निर्णय
August 2, 2019
नयी दिल्ली, अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में मध्यस्थता प्रक्रिया असफल रही है और अब उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई छह अगस्त से नियमित करेगा।
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में मध्यस्थता प्रक्रिया असफल रही है और अब उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई छह अगस्त से नियमित करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस विवाद के निपटारे के लिए शुरू की गयी मध्यस्थता प्रक्रिया असफल रही है और अब इसकी नियमित सुनवाई की जायेगी।
शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला, सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता मामले के विशेषज्ञ अधिवक्ता श्रीराम पंचू की मध्यस्थता समिति ने कल संविधान पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान पीठ ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया असफल रही है। संविधान पीठ के अन्य सदस्य मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर हैं।