नयी दिल्ली , केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कार्यों में मजबूती लाने के लिए अपराध नियमावली में सुधार करेगी।
एजेंसी के सूत्रों के अनुसार नये कानूनों और बदलते दौर को ध्यान में रखते हुए अपराध नियमावली में बदलाव किया जाएगा।
नियमावली में बदलाव के मुख्य कारणों में से एक यह भी है कि इसमें आज से करीब 14 वर्ष पहले 2005 में सुधार किया गया था और उस दौर के बाद से अब तक अपराध के सम्पूर्ण परिदृश्य में काफी बदलाव आया है।
आज साइबर अपराध से निपटना एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती बन गयी है।
सूत्रों के अनुसार बदलते समय और आपराधिक परिदृश्य में बदलाव के साथ अब कई मामले दूसरे देशों के भी होते हैं जिससे निपटने के लिए यह आवश्यक है कि नियमावली में बदलाव किया जाये।