1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लागू होगा ये नियम
September 28, 2019
नई दिल्ली,फिक नियमों में बदलाव के साथ अब आने वाले वक्त में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने वाला है. दरअसल केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियम बदलने वाली है और ये नियम आने वाली 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे.
अब आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी बदलने वाला है. दरअसल, 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी के फार्मेट में बदलाव होने जा रहा है. नए बदलाव के तहत पूरे देश में सभी वाहन चालकों के डीएल गाड़ी की आरसी का फार्मेट एक ही होगा. यानी डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स सब एक जैसे होंगे.
नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा. इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी. अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी. अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फार्मेट अलग-अलग होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा.