लखनऊ, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या हैं इस संबंध मे नये नियम। इन सब बातों की जानकारी आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई।
प्रदेश के वाराणसी नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय के तहत, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए “गंदगी से आजादी” अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज वार्ड डिथोरीमहल वार्ड नंबर 38 में सिंगल यूज प्लास्टिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय के तहत उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना हो सकता है। इसलिये सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई हो रही है।
नाटक के माध्यम से बताया कि नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता है, उसे नदी, नालियों, सड़कों, झीलों, तालाबों में फेंकता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर यही काम किसी संस्था की तरफ से किया जाता है तो जुर्माना 25000 रुपए हो जाएगा।
वहीं, सरकार ने जुर्माना और जेल भेजने का नियम भी बनाया है। पॉलीथिन या थर्मोकोल के प्रोडक्ट के इस्तेमाल और बेचने पर छह महीने की जेल या 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गलती अगर दोबारा होती है तो जुर्माना एक लाख और जेल की सजा एक साल की हो सकती है।