नयी दिल्ली, उच्चतमम न्यायालय ने अमरावती भूमि घोटाले की प्राथमिकी से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से लगायी गयी रोक बुधवार को हटा ली।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई करते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर उच्च न्यायालय की रोक हटा ली।
खंडपीठ ने हालांकि अमरावती भूमि घोटाले में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर उच्च न्यायालय की रोक के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई जनवरी 2021 में करने का निर्णय लिया और इस दौरान संबंधित पार्टियों को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया में टिप्पणी किये जाने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच पर रोक लगा दी थी।