नयी दिल्ली ,नियमित यात्री उड़ानों की तरह चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल या स्वघोषणा अनिवार्य किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश तय किये हैं। इसमें कहा गया है कि कॉम्पेटिबल फोन होने पर यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल आवश्यक होगा।
ऐप में हरा संकेत आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे पर बोर्डिंग के लिए जाने दिया जायेगा। चौदह वर्ष से कम के यात्रियों को इससे छूट दी गयी है। यदि फोन ऐप के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है तो यात्रियों को स्वघोषणा करनी होगी कि वे कंटेनमेंट जोन में नहीं रह रहे हैं तथा कोविड-19 के मरीज नहीं पाये गये हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे कोविड-19 के लक्षणों से मुक्त हैं।
हवाई अड्डे पर इन यात्रियों की स्क्रीनिंग और सुरक्षा जाँच भी दूसरे यात्रियों की तरह ही होगी। जहाँ नियमित उड़ानों के यात्रियों का कम से कम दो घंट पहले हवाई अड्डे पर पहुँचना अनिवार्य किया गया है वहीं चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों को कम से कम 45 मिनट पहले पहुँचने का निर्देश दिया गया है।
ऑपरेटरों से कहा गया है कि वे यात्री का फोन नंबर और पूरा पता लेकर संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा करें। साथ ही इसका रिकॉर्ड वे स्वयं भी रखें ताकि किसी यात्री के बाद में कोविड-19 संक्रमित पाये जाने पर उसके संपर्क में आये अन्य यात्रियों की पहचान आसानी से हो सके। चालक दल के सदस्यों का पीपीई किट में होना अनिवार्य किया गया है। विमान में यात्रियों को खाना नहीं दिया जायेगा। ऑपरेटर को विमान को नियमित रूप से विसंक्रमित करना होगा।