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सरकार ने चिकित्सा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम  में अंशदान घटाया

नयी दिल्ली, सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए चिकित्सा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम  में अंशदान घटाने का निर्णय लिया है।सूत्रों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कर्मचारी के वेतन से ईएसआई में अंशदान 6.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है।

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ईएसआई की सुविधा 21 हजार रुपए तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी को मिलती है।नये प्रावधानों के अनुसार ईएसआई में नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत होगा।

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नयी दरें एक जुलाई 2019 से प्रभावी होंगी। ईएसआई योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंशदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत बीमित कर्मचारी को चिकित्सा, नकद राशि, प्रसव सुविधा, विक्लांगता और बीमित के आश्रितों को लाभ मिलता है।

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