साथनकुलम में पुलिस हिरासत में बाप बेटे की मौत की सीबीआई जांच के आदेश

चेन्नई, केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के साथनकुलम में पुलिस हिरासत में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की मौत की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश को मंजूर करते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

पुलिस हिरासत में मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद श्री पलानीस्वामी ने 28 जून को कहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ से अनुमति मिलने के बाद ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जायेगी। इसके बाद न्यायाधीश पी एन प्रकाश और न्यायाधीश बी पुगलेंढी की खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले में फैसला राज्य सरकार को लेना है जिसके लिए न्यायालय की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में बेनिक्स और उसके पिता जयराज की क्रमश: 22 और 23 जून को एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गयी थी। उससे पहले 19 जून को गिरफ्तार किये जाने के बाद साथनकुलम थाने में उनका कथित उत्पीड़न किया गया था।

इस बीच, राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) राज्य सरकार से पूछा है कि क्या तमिलनाडु पुलिस के पास ‘फ्रेंड्स ऑफ पुलिस’ का इस्तेमाल करने का कोई कानूनी अधिकार है। एसएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष डी जयाचंद्रन ने इस संबंध में तमिलनाडु के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

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