नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के 164 के तहत दर्ज बयान को स्वामी चिन्मयानंद को न सौंपे जाने सम्बन्धी याचिका की सुनवाई अगले वर्ष आठ जनवरी तक के लिए सोमवार को स्थगित कर दी।
पीड़िता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के 164 के तहत दर्ज बयान को मामले के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को न सौंपा जाए।
इस मामले में पीड़िता एलएलएम की छात्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष दलील दी कि इससे संबंधित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 11 दिसंबर को कोई आदेश आना है।इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई आठ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।