औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के एरवाकटरा थाने में तैनात एक कांस्टेबल को पहली पत्नी के रहते महिला सिपाही से शादी करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि थाना एरवाकटरा में तैनात सिपाही पदम प्रकाश यादव पर पहली पत्नी के रहते महिला सिपाही से शादी करने के आरोप में उच्चधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक सुनीति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया बर्खास्त कांस्टेबल द्वारा महिला सिपाही से शादी किये जाने के बाद पहली पत्नी प्रगति यादव ने पुलिस उच्चाधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी 2012 में सिपाही पदम प्रकाश यादव निवासी कोयला थाना मिरहची एटा के साथ हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया।
उसी दौरान पदम प्रकाश के थाना तिर्वा जिला कन्नौज में तैनात था। आरोप है कि वर्ष 2013 में उसका पति महिला सिपाही प्रमिला यादव से लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा था। सूत्रों ने बताया कि जब वह अपने पति के पास मिलने गई तो उसके पति व महिला सिपाही ने उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। इसके बाद उसके परिजनों ने पदम प्रकाश व महिला सिपाही व उसके परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं समझे।
साल 2016 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसकी उसे खबर तक नहीं लगी। जानकारी होने के बाद प्रगति यादव ने उच्चाधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाई। इस प्रकरण में तत्कालीन आईजी आलोक सिंह की ओर से कराई गई जांच में पदम व प्रमिला दोनों दोषी साबित हुए।
प्रगति यादव का आरोप है कि विभागीय मामला होने के कारण लेनदेन के चलते दोषी होने के बाद भी महिला सिपाही प्रमिला यादव को जांच प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया जबकि उसके आरोपी पति पदम प्रकाश यादव को तत्कालीन आईजी ने बर्खास्त करने के आदेश दे दिए।
इस मामले में एसपी सुनीति ने बताया कि यह मामला उनके यहां का नहीं है। उनके यहां आरोपी सिपाही एरवाकटरा थाने में तैनात था। जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों की ओर से दिए गए बर्खास्तगी के आदेश का उन्होंने अनुपालन कराते हुए आरोपी सिपाही पदम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया है।