नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों को जोखिम भत्ता या प्रोत्साहन राशि दिये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने कहा कि इस महामारी के दौरान पूरा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह एक नीतिगत मामला है। वह इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकती।
खंडपीठ ने पूर्व पुलिस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे की याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि आजकल हर कोई कोरोना विशेषज्ञ बनने का प्रयास कर रहा है। जब कहीं कोई काम नहीं है तो लोग कुछ भी काम करने के लिए इस तरह की बेकार याचिकाएं दायर कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया था कि सरकार को कोराना लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। पुलिसकर्मियों को वित्तीय मदद देकर उनके और उनके परिवार का मनोबल ऊंचा कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।