मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
May 18, 2019
प्रयागराज, मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अंतरिक्ष सिंह की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार करने के लिए नियम 5 आवेदन देने में देरी को माफ करने पर निर्णय ले।
मुख्य न्यायधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस0 एस0 शमशेरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को नियम 5 के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने कहा कि याची की आर्थिक स्थिति को देखते हुए छूट देने पर विचार किया जाये। अपील पर याची की तरफ से अधिवक्ता विजय गौतम ने प्रतिवाद किया।
सरकार द्वारा आवेदन देने में देरी को माफ करने से इंकार करने को चुनौती दी थी। याची अंतरिक्ष सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह पुलिस कांस्टेबल थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गयी थी। याची नाबालिग था। बालिग होने पर अर्जी दी। देरी होने के कारण अर्जी खारिज कर दी तो न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था ,जिसे सरकार ने अपील में चुनौती दी थी।