इस्लामाबाद, पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमांइड एवं जमात-उद-दावा
प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में दोषी ठहराया।
डाॅन न्यूज के अनुसार न्यायाधीश मलिक अर्शद भुट्टा ने सईद और जमात से जुड़े चार अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है।
न्यायाधीश ने इस एलान के बाद अदालत की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।
पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के कई शहरों में
आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के आरोप में 23 मामले दर्ज किये थे।
इसके बाद सईद को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने शनिवार को इस मामले के एक आरोपी के उपलब्ध न होने के कारण अपना फैसला नहीं सुनाया था।
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