उज्जैन, मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले के महिदपुर में अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 13 वर्षीय एक बालिका अपनी दादी के साथ शादी में गयी थी और लौटते समय बस का इंताजार कर रही थी। तभी मोटरसायकल से भगवान सिंह सौधिया आया, जिसके साथ दादी ने उसे घर भेज दिया। लेकिन आरोपी उसे घर नहीं ले जाकर जंगल में ले गया और मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता 22 अप्रैल को अपने परिजनाें के साथ झारडा पुलिस थाना में पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में महिदपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश नाथ ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और कल आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया।