चंडीगढ़ ,पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड -19 संकट के मद्देनजर राज्य में माैजूदा हालात को देखते हुये कर्फ्यू को तीन मई के बाद दो सप्ताह के लिये बढ़ाने तथा नान कंटेनमेंट इलाकों में कर्फ्यू में कुछ ढील देने की आज घोषणा की ।
उन्होंने कल से महामारी सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत लाकडाउन की पाबंदियों कुछ सीमा तक हटाते हुये कंटेनमेंट तथा रैड जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में छोटी दुकानें ,कारोबार और उद्योगों को खोले जाने की अनुमति दी । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना रोकथाम संबंधी उपायों का पूरी तरह पालन होना चाहिये ताकि पंजाब में इस महामारी को फैलने से बचाया जा सके ।
कोविड की स्थिति से बाहर निकलने के लिये गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तथा समाज के विभिन्न वर्गों से मिले इनपुट के आधार पर मुख्यमंत्री ने आज यहां कहा कि अब यह जरूरी हो गया है कि पाबंदियों को कुछ समय के लिये बढ़ाया जाये । कर्फ्यू कुछ और समय के लिये बढ़ाना लाजिमी हो गया क्योंकि कोविड से अभी राज्य को राहत नहीं मिली ।
राज्य में कर्फ्यू अब 17 मई तक लागू रहेगा लेकिन लाकडाउन की पाबंदियों में एक सीमा के तहत कुछ ढील अवश्य दी जायेगी । कल से कर्फ्यू में सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक कुछ ढील दी जायेगी । कंटेनमेंट तथा रेड जोन में लाकडाउन में कोई ढील नहीं दी जायेगी ।
राज्य के लोगों को संबोधित करते हुये कैप्टन सिंह ने कहा कि स्थिति की दो हफ्ते बाद समीक्षा की जायेगी और यदि महामारी नियंत्रण आती है तो बाद में पाबंदियों में कुछ छूट दी जायेगी। आज की घोषणा के अनुसार कुछ दुकानों को सम्बन्धित क्षेत्रों में रोटेशन के साथ खोलने की अनुमति होगी। ये दुकानें रोजमर्रा की प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक 50 प्रतिशत स्टाफ की क्षमता के साथ खोली जा सकेंगी।
उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे दुकानों को खोलने के लिए रोटेशनल समय सारणी बना लें । ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के लागू होने के चार दिन बाद किये गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि सामाजिक दूरी का पालन करें तथा कर्फ्यू में ढील के दौरान बाहर निकलते समय दो गज की दूरी तथा मास्क अवश्य पहनें ।
कैप्टन सिंह ने कहा कि यह राहत लोगों की सुविधा के लिए दी गई है। सभी नागरिक अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये अपनों या दूसरों को न मिलें। यदि दो हफ्तों में स्थिति में सुधार हुआ तो आगे भी राहत देने के कदम उठा सकते हैं।
राज्य के नान कंटेनमेंट जोन में कल से मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड माॅल्ज को छोड़कर सभी रजिस्टर्ड दुकानों को वर्करों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
हिदायतों के मुताबिक इस समय दौरान शहरी इलाकों में सभी अकेले दुकानों, नेबरहुड शाॅप्स और रिहायशी कम्पलैक्सों में दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन सैलून, नाई की दुकानें आदि सेवाएं बंद रहेंगी। लाॅकडाउन के समय के दौरान ई-काॅमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी वस्तुएँ मुहैया करवाने की इजाजत होगी।
उद्योग को खोलने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग कामगारों के रहने का बंदोबस्त कर सकते हों या फिर कामगार के साथ लगते इलाकों से आते हैं, को अपने यूनिट चला सकेंगे ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल किया जा सके।
अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में फंसे पंजाबियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको वापस लाना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन इनको 21 दिनों के लिए एकांतवास में रहना पड़ेगा। राज्य ने सभी जिलों में इनके एकांतवास के लिए बंदोबस्त किये हैं। बड़ी संख्या में एन.आर.आईज की घर वापसी के दौरान पंजाब में समस्या गंभीर हुई थी और इसके बाद निजामुद्दीन के समागम में शामिल होने वालों की राज्य में वापसी होने पर यह समस्या और बढ़ गई थी।
राज्य यह सहन नहीं कर सकता कि दूसरे राज्यों से आने वालों से हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाएँ। दूसरे राज्यों से अपने घर आने वालों को एकांतवास में रखना लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।