नोटिफिकेशन के मुताबिक वे पेंशनर्स जो एनुएल बेसिस पर कार्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और जिनके कार्ड की वैलिडिटी 31 मार्च को समाप्त
हो चुकी है वह अपने कार्ड का इस्तेमाल अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं।
इसके अलावा, वे कर्मचारी जो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं और जिनका नाम पीपीओ में दर्ज नहीं अगर ई-मेल के जरिए उनका आवेदन मिलता
है तो उनका मौजूदा CGHS कार्ड एक पेंशनर के कार्ड के तौर पर कनवर्ट हो जाएगा जिसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक होगी।
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरी और सेंटर पर जाने से छूट
दी थी।
CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरी और सेंटर पर जाने से छूट दे दी है।
बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आर्डर में कहा गया कि डॉक्टर ने यदि कोई भी दवाई सीजीएचएस धारकों को Prescribed की है तो ऐसे लोग दवाइयां खत्म होने की स्थिति में CGHS के मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयां खरीद सकते हैं।
जो भी दवाइयों का बिल होगा उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ग्राहक के खाते में वापस करेगी।
लॉकडाउन के चलते CGHS सेंटर पर भीड़ को कम करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दवाइयों का जो भी बिल होगा वह आपको उसी CGHS के सेंटर पर जमा करना होगा। जहां पर आपका कार्ड रजिस्टर्ड है या फिर जहां से आप दवाइयां लेते हैं या चेकअप कराते हैं। जिससे बाद में केंद्र सरकार रीइंबर्समेंट के जरिए रूपये आपको वापस कर सके।
इस आर्डर में CGHS कार्ड धारकों के साथ ही DGHS कार्डधारकों और सभी तरह के केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्ड धारकों को इस छूट के दायरे में रखा गया है।
वहीं इससे पहले कर्मचारियों को सेल्फ अप्रैजल यानि कि APAR फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जून करने का फैसला लिया गया था।
APAR के लिए पहले 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई थी।