लखनऊ , हिंसात्मक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ एवं मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्राविधान के अनुसार लखनऊ एवं मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होने बताया कि लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या,देवीपाटन,प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर,बस्ती और विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकायें स्वीकार की जायेंगी वहीं मेरठ मंडल दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत सहारनपुर,मेरठ,अलीगढ,मुरादाबाद,बरेली और आगरा मंडल की दावा याचिकायें मंजूर किये जाने का प्राविधान किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि अधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसा में यदि सार्वजनिक अथवा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में किया जा सकेगा। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा।
उन्होने बताया कि जिस किसी की संपत्ति को आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचा है, उसे घटना के महीने के भीतर अधिकरण के समक्ष आवेदन पेश करना होगा।