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Jaipur : रात्रिकालीन कर्फ्यू के उल्लंघन पर 5 लाख 45 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला

जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर मे पुलिस ने पिछले 24 घंटों में रात्रि कालीन कफ्र्यू के उल्लंघन पर 30 वाहनो पर कार्यवाही करते हुये पांच लाख 45 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर 399 मामलों में कार्यवाही करते हुये 54 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं रात्रि कालीन कफ्र्यू में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 399 मामलों में कार्यवाही करतें हुये 54 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर गत 24 घंटों में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 14 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर आठ मामलों में कार्यवाही कर चार हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर गत 24 घंटों मे तीन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर छह सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 360 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 36 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख तीन हजार 743 मामलों में कार्यवाही की जाकर दो करोड 63 लाख 41 हजार छह सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।