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टैक्सी और कैब में चलने के लिये जानिये ये खास दिशा निर्देश?

नयी दिल्ली, गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी की अवधि को तीन मई के बाद दो सप्ताह और बढाने का निर्णय लिया था। साथ ही समूचे देश को कोरोना संक्रमण के मामलों के आधार पर ग्रीन, ओरेंज और रेड तीन जोन में बांटकर नये दिशा निर्देश भी जारी किये। इसमे टैक्सी और कैब में चलने के लिये भी खास दिशा निर्देश हैं।?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू पूर्णबंदी के दौरान ओरेंज जोन में टैक्सी और कैब में चालक के अलावा केवल दो सवारी ही यात्रा कर सकती हैं।

मंत्रालय ने ओरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति दूर करने के लिए आज स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ओरेंज जोन में पूरे देश में लागू पाबंदियों के अलावा एक से दूसरे जिले में और जिले के भीतर बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

दो गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गयी है। पहला टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी। दूसरा जिले के भीतर केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है जिसमें चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्‍यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी।