रांची, झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस संबंध में सीबीआई ने अपना जवाब अदालत में दायर कर जमानत का कड़ा विरोध किया है।
सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में गुजारा है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई है। जबकि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। एजेंसी ने कहा है, जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, रिम्स के चिकित्सक लगातार उसपर नजर रख रहे हैं। 15 बीमारियां होने के बावजूद फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।
जबकि लालू की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई। आठ नवंबर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी थी।