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लालू प्रसाद यादव आए जेल से बाहर….

बिहार,राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है।

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लालू को बेशक एक मामले में अदालत से राहत मिली है लेकिन चारा घोटाले के अन्य दो मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली है। जिसका मतलब है कि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल के अंदर ही रहना होगा। यदि अन्य दो मामलों में अदालत उनकी जमानत मंजूर करती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

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पांच जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता तो अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने अदालत में पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की गई थी। लालू ने 13 जून को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

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देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को अदालत ने दोषी ठहराया था। यह मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। सजा की आधी अवधि लालू जेल में काट चुके हैं।

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उच्चतम न्यायालय  के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता कैदी को जमानत दी जा सकती है। इसे ही आधार बनाकर लालू ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि अदालत ने लालू को दुमका केस में पांच जबकि चाईबासा मामले में सात साल की सजा सुनाई है।