पटना , बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों का राज्य में भी यथावत पालन करते हुए कई बड़ी रियायतें देने के साथ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है।
सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार ने स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी साझा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के शनिवार को जारी दिशा-निर्देश को राज्य में भी यथावत लागू एवं अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से भी अधिसूचना जारी हो गई है।
श्री अनुपम कुमार ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की समाप्ति के बाद बिहार के कंटेनमेंट जाेन में 30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में बड़ी संख्या में आए प्रवासियों से गांवों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर चलाए जा रहे क्वारंटाइन केंद्रों का संचालन 15 जून तक करने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जायेगा और इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा।
इसके तहत पहले चरण में आठ गतिविधियों को छोड़कर सभी तरह के कार्यों को छूट दी गई है। ये आठ गतिविधियां तीन चरणों में अलग-अलग समय पर शुरू होंगी। बिहार में पहले चरण में 08 जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। हालांकि विद्यालय-महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा।
लोगों और सामान की बिहार के भीतर तथा एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी तरह के परमिट या पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा। इस दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक होगी।